नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर यह क्लियर कर दिया है कि महिला सम्मान बचत योजना पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस लागू होगा. नई अधिसूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए के तहत महिला सम्मान बचत योजना से अर्जित ब्याज पर कर की कटौती की जाएगी. आयकर विभाग द्वारा 16 मई, 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी.
कैसे कलकुलेट किया जाता है टीडीएस?
अगर एक वित्तीय वर्ष में योजना से अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से अधिक है, तो धारा 194ए के तहत टीडीएस लागू होगा. ब्याज बैंक, डाकघर या सहकारी समिति के पास जमा राशि से अर्जित किया जा सकता है. इसी तरह बैंक एफडी पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस लागू होता है. सीनियर सिटिजन्स के मामले में यह सीमा 40,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये है.
सीबीडीटी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194ए की उप-धारा (3) के खंड (i) के उप-खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 नामक योजना, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई है और अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 237 (ई) दिनांक 31 मार्च, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया, उक्त उप-खंड के प्रयोजनों के लिए बनाई गई एक योजना होगी.
महिला सम्मान बचत योजना की खास बातें-
1. महिला सम्मान बचत योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में की थी. यह योजना एक वुमेन-सेंट्रिक लघु बचत योजना है. इस योजना को सरकार द्वारा 31 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुई.
2. यह योजना 7.5 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करती है. दो साल की निवेश अवधि के दौरान ब्याज दर तय रहेगी. योजना से अर्जित ब्याज भी कर योग्य है. योजना से अर्जित ब्याज पर कोई टैक्स छूट उपलब्ध नहीं है.
3. योजना की न्यूनतम और अधिकतम निवेश राशि क्रमशः 1,000 रुपये और 2 लाख रुपये है. योजना का कार्यकाल दो वर्ष है.
4. योजना की न्यूनतम और अधिकतम निवेश राशि क्रमशः 1,000 रुपये और 2 लाख रुपये है. योजना का कार्यकाल दो वर्ष है.
गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2023 की घोषणा के अनुसार, यह योजना केवल दो वर्षों के लिए उपलब्ध है. एक महिला 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2025 के बीच योजना में निवेश कर सकती है. 1 अप्रैल, 2025 के बाद योजना में निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि सरकार समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाती.